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October 30, 2026
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झारखंड लॉकडाउन 1 जुलाई तक बढ़ा, कोई नई छूट नहीं

रांची: झारखंड सरकार ने बुधवार को राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को एक जुलाई तक जारी रखने का आदेश दिया है। लॉकडाउन 24 जून सुबह छह बजे समाप्त हो रहा था।

आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया और कोई लोगों को कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी है। 16 जून को लागू हुए झारखंड लॉकडाउन के दिशा-निर्देश एक जुलाई तक लागू रहेंगे।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। सब कुछ अब आपके हाथ में है। पूर्व की सभी पाबंदियां जारी रहेंगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने को लेकर सरकार गंभीर है। सरकार हर पहलूओं पर नजर बनाए हुए है।

झारखंड लॉकडाउन
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ये पाबंदियां झारखंड लॉकडाउन में रहेंगी जारी

  • सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 1/3 मानव संसाधन के साथ चार बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे।
  • शनिवार की शाम चार बजे से सोमवार के सुबह छह बजे तक सभी दुकानें (सब्जी, फल, किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।
  • रेस्तरां से भोजन की होम डिलेवरी के साथ टेक अवे की भी अनुमति प्रदान की गई।
  • शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स और डिपार्टमेंटल स्टोर बंद रहेंगे।
  • स्टेडियम, जिमनेशियम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे।
  • समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
  • आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।
  • पांच व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
  • विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति।
  • धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।
  • जुलूस पर रोक जारी रहेगी।
  • बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी।
  • राज्य से संचालित परीक्षा स्थगित रहेंगी।
  • मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी।
  • निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा।
  • कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को सात दिन का होम क्वारेंटाइन  अनिवार्य होगा।
  • सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है।
  • आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी।

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