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October 30, 2026
उत्तर प्रदेश

163 वर्ष बाद लोगों को अधिकार बताने निकलेगी किसान दाण्डी यात्रा

- किसान रक्षा पार्टी एवं जन सूचना अधिकार मंच ट्रस्ट संयुक्त रुप से निकालेंगे यात्रा

झांसी : जिस प्रकार 1857 में अंग्रेजी शासन से मुक्ति के लिये स्वतंत्रता की क्रान्ति की कि चिंगारी इसी जमीन से उठी थी। अब 163 वर्ष बाद बुन्देलखण्ड वासियों में भ्रष्टाचार व शोषण से मुक्ति के लिए एक बार फिर जन आन्दोलन की चिंगारी सुलग उठी है। जिसकी शुरूआत 19 नवम्बर 2020 को किसान दाण्डी यात्रा के रूप में प्रारम्भ होगी। 

163 वर्ष बाद लोगों को उनके अधिकार बताने निकलेगी किसान नौजवान दाण्डी यात्रा

किसान रक्षा पार्टी एवं जन सूचना अधिकार मंच ट्रस्ट द्वारा बुन्देलखण्ड के किसान एवं नौजवानों को सरकारी योजनाओं व अधिकारों को लेकर जागरूक करने के लिए यह दाण्डी यात्रा निकाली जाएगी। यह जागरूकता यात्रा 19 नवम्बर को शुरु होकर झांसी जनपद के कौने कौने में दाण्डी यात्रा के रूप में निकाली जायेगी।

क्षेत्र भ्रमण के दौरान आम आदमी की समस्याओं से रूबरू होकर एक ज्ञापन तैयार किया जायेगा। यह ज्ञापन प्रशासन को सौंप समस्याओं को हल कराया जायेगा। यह जानकारी संस्था अध्यक्ष मुदित चिरवारिया व किसान रक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पं. गौरीशंकर बिदुआ ने संयुक्त रुप से पत्रकारों को दी। 

प्रेस वार्ता में बताया कि दाण्डी यात्रा गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए 100 लोगों के साथ प्रारम्भ की जायेगी। सूर्योदय होते ही यात्रा प्रारम्भ होगी व सूर्यास्त होते ही वहीं पड़ाव डाल लिया जायेगा। झांसी जनपद का दौरा पूर्ण होने तक यात्रा निरन्तर चलती रहेगी।

प्रस्तावित पद यात्रा का मूल उद्देश्य किसान नौजवानों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना, नागरिक अधिकार पत्र लागू कराना, सरकारी योजनाओं, केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये कृषि विधेयकों, फसल बीमा, भूमि अधिग्रहण कानून, अन्ना प्रथा, सम्मान निधि, मतदान आदि को लेकर जागरूक करना है। इस अवसर पर रामजी सिंह जादौन, श्याम सुन्दर तिवारी, राजेश तिवारी, मंशाराम वर्मा, शिरोमणि सिंह राजपूत, लखन लाल नरवरिया, सुनील सिंह चैहान, शैलेन्द्र शर्मा आदि उपस्थित रहे।

निर्धारित समय में कार्य न होने पर जबाब देही तय व दण्ड का प्राविधान

कोविड-19 की गाइड लाइन का होगा पालनशासन प्रशासन द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन किया जायेगा। यात्रा के पूर्व सभी 100 लोगों का कोरोना टैस्ट कराया जायेगा। सभी के लिए मास्क, शोसल डिस्टेंस, सैनेटाइजर अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रशासन रास्ते में जांच कराता है तो उसका पूरा सहयोग किया जायेगा।

नागरिक अधिकार पत्र की देंगे जानकारी जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सिटीजन चार्टर व कर्मचारी चार्टर लागू किया गया था जिसे नागरिक अधिकार पत्र कहते है। इसके तहत विभागों में होने वाले कार्यों का समय निर्धारित किया गया। निर्धारित समय में कार्य न होने पर जबाब देही तय व दण्ड का प्राविधान है। इसको लागू करने में हीला हवाली पर हाई कोर्ट में 19 वर्ष से पेंशन के लिए संघर्ष कर रहीं राम दुलारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने 14 दिसम्बर 2017 तक इसे लागू करने का आदेश दिया था।

जिस पर तत्कालीन मुख्य सचिव ने हलफनामा पेश पर 49 विभागों का व्यौरा प्रस्तुत किया व अन्य 43 विभागों को निर्देश दिये जाने की बात कही थी। इसके बाद दिसम्बर 2017 में ही प्रदेश सरकार ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत समस्त विभागों की 10 सेवायें तथा 33 विभागों की 227 सेवायें कुल 237 सेवायें अधिसूचित कर दीं थीं। इसमें सभी सेवाओं का समयवद्ध निस्तारण एवं अधिकारियों की जबाबदेही तय की गयी थी।

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