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October 30, 2026
बिजनेस

फॉर्म 15CA/15CB मैन्युअली फाइल करने की तिथि 15 अगस्त तक बढ़ी

-CBDT ने ई-फाइलिंग पोर्टल में आ रही दिक्कतों के चलते लिया है ये फैसला

नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। करदाता अब 15 अगस्त, 2021 तक फॉर्म 15CA एवं 15CB मैन्युअल ढंग से अधिकृत डीलरों के माध्यम से फाइल कर सकेंगे। आयकर विभाग ने मंगलवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी है।

15CA 15CB

सीबीडीटी ने ये दोनों आयकर फॉर्म भरने के नियमों में एक बार फिर छूट दी है। इससे पहले ये दोनों फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2021 थी। इनकम टैक्स एक्ट-1961 के मुताबिक इन दोनों फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करना जरूरी है। सीबीडीटी ने आयकर विभाग के पोर्टल पर ई-फाइलिंग में होने वाली दिक्कत को देखते हुए यह समय सीमा बढ़ाई है।

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क्या होता है फॉर्म 15CA और 15CB

फॉर्म 15CA रेमिटर का डेक्लेरेशन होता है। आसान शब्दों में कहा जाए जो पेमेंट कर रहा है वो यह बताता है कि वह पेमेंट किसे और किस खाते में भेज रहा है। इस फॉर्म का इस्तेमाल पेमेंट्स की जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। इसी तरह 15CB की यदि बात करें तो यह सिर्फ एक सर्टिफिकेट होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) रेमिटर को देता है। इसमें अमाउंट से लेकर उस पर लगने वाले टैक्स की जानकारियां होती हैं।

नए पोर्टल में आ रही है दिक्कतें

उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने 7 जून, 2021 को नई ई-फाइलिंग वेबसाइट https:ncometax.gov.in लॉन्च किया था, जिसमें ये दावा किया गया कि इससे टैक्सपेयर्स को आइटीआर फाइलिंग में आसानी होगी। लेकिन इस पोर्टल को लेकर कई शिकायतें और दिक्कतें सामने आ रही हैं। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने पोर्टल को बनाने वाली आईटी कंपनी इंफोसिस के साथ बातचीत और बैठक की है।

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