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October 30, 2026
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आरबीआई ने PNB, सोडेक्सो, फोनपे समेत 6 इकाइयों पर लगाया जुर्माना

-पीएनबी, सोडेक्सो, फोनपे और 4 अन्‍य पर 5.78 करोड़ रुपये जुर्माना होगा भरना 

नई दिल्‍ली/मुंबई: पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), सोडेक्सो और फोनपे समेत 6 इकाइयों पर नियामकीय दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर 5.78 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने भुगतान और निपटान प्रणाली कानून, 2007 की धारा 30 के तहत इन इकाइयों पर नियामकीय दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर ये जुर्माना लगाया है। पीएनबी को छोड़कर शेष पांचों गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान उत्पाद (पीपीआई) जारी करने वाली इकाइयां हैं। 

आरबीआई

गौरतलब है कि पीपीआई का उपयोग वस्तु और सेवाओं की खरीद के साथ दोस्तों, रिश्तेदारों आदि को पैसा देने-लेने में किया जाता है। आरबीआई ने सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुत्थूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड, क्विक सिलवर सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, फोन पे प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक पर जुर्माना लगाया है।

रिजर्व बैंक ने सोडेक्सो पर सबसे ज्‍यादा 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है जबकि पीएनबी और क्विक सिलवर सोल्यूशंस पर 1-1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। फोनपे पर 1.39 करोड़ रुपये तथा मुत्थूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस पर 34.55 लाख रुपये तथा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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