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October 30, 2026
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एंबिएंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 800 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी के मामले के आरोपित और गुरुग्राम के एंबिएंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने कहा कि आरोपित काफी गंभीर हैं और अगर आरोपित को जमानत पर रिहा किया गया तो वो जांच को प्रभावित कर सकता है।

कोर्ट ने कहा कि आर्थिक अपराधों की जांच जरूरी है और जमानत को सामान्य रुटीन की तरह नहीं लिया जा सकता है। पिछली 21 अगस्त को कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था।

एंबिएंस मॉल

ईडी ने पिछली 29 जुलाई को गहलोत को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। गहलोत पर 800 करोड़ रुपये के बैंक लोन की धोखाधड़ी का आरोप है। राज सिंह गहलोत पर आरोप है कि उसने रिहायशी जमीन पर मॉल का निर्माण कराया। ईडी गहलोत के ठिकानों पर इसके पहले छापा मार चुकी है।

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जांच में पता चला कि राज सिंह गहलोत ने गुरुग्राम में जो एंबिएंस मॉल बनाया है वो आवासीय प्लॉट पर बनाया गया है। राज सिंह के मामले की सीबीआई भी जांच कर रही है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मॉल बनाने के मामले में जांच का आदेश दिया था।

सीबीआई ने इस मामले में गहलोत के अलावा एंबिएंस लिमिटेड और एंबिएंस डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और हुडा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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